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>दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिलचट्टों से कहा है कि तकनीकी रूप से आप Gen Z नहीं हैं। >दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि आपने शांति समझौते का उल्लंघन किया है और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि आप कौन हैं और आपके प्रयोजन क्या हैं। >वह यह भी कहते हैं कि आपको (तिलचट्टे) पहले SEM के समक्ष कार्यवाही का प्रतीक्षा करना चाहिए, फिर यहां आना चाहिए। > क्योंकि तिलचट्टा ने पूर्व दो बार शांति बोंड का उल्लंघन किया है इसलिए न्यायाधी सुझाव देते हैं की SEM को धारा 135(3) अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ।
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