न्यायालय ने कहा है की शरजील इमाम न अंतरिम ज़मानत के शर्तों को तोड़ा है पर न्यायालय जमानत रद्द नहीं करेगी क्योंकि शरजील इमाम की जमानत 4 ऑक्टोबर से 10 ऑक्टोबर तक ही थी इसलिए जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा
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