दिल्ली के न्यायालय ने CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के विरुद्ध FIR करने और कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें निरुद्ध किया था और विरोध प्रदर्शनों में जाने से रोका था ।


